राजस्थान की जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत ने 18 साल बाद बॉलीवुड (Bollywood) एक्टर सलमान खान के खिलाफ आर्म्स लाइसेंस से संबंधित झूठा हलफनामा देने के मामले में आज गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है। जोधपुर कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से सलमान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि सलमान खान ने शस्त्र अधिनियम के संबंध में गलत हलफनामा पेश किया था। जानकारी के मुताबिक इस फैसले को सुनने के लिए सलमान वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। सलमान ने 2003 में गलत हलफनामा पेश करने को लेकर हाल ही में माफी मांग ली थी।
क्या है प्रकरण
जोधपुर में चल रहे काला हिरण शिकार प्रकरण के तहत अवधि पार हथियार रखने का एक मामला आर्म्स एक्ट के तहत सलमान पर चल रहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे हथियारों का लाइसेंस मांगा था। इस पर सलमान ने 2003 में कोर्ट में एफिडेविट देकर बताया था कि लाइसेंस कहीं खो गया है। इस बारे में उन्होंने मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी की कॉपी भी लगाई थी। इसके तहत सलमान ने आठ अगस्त, 2003 को लाइसेंस गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था।
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पब्लिक प्रोसिक्यूटर भवानी सिंह भाटी ने सलमान के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई। इस पर सलमान को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई। इसके बाद कोर्ट को पता चला कि सलमान का आर्म लाइसेंस गुम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इसे रिन्यू कराने के लिए दिया है।
फैसले की तारीख 11 फरवरी
इस पर सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत की ओर से अदालत में यह बताया गया कि बहुत ज्यादा व्यस्तता की वजह से सलमान लाइसेंस रिन्यू होने की बात भूल गए थे। इसलिए उन्हें इस संबंध में माफी दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विगत सुनवाई में जोधपुर की जिला व सत्र अदालत ने इस मामले में फैसले के लिए 11 फरवरी का दिन मुकर्रर किया था।
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